गरीब परिवारों के लिए 1000KM का बस सफर फ्री, कंडक्टर टिकट पूछे तो दिखा दे ये कार्ड Happy Card Yojana

Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana) शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य के पात्र नागरिकों को सालभर में 1000 किलोमीटर तक रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. सरकार का मानना है कि इससे करीब 22 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे.

क्या है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना?

हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए की है. 7 मार्च 2024 को शुरू हुई इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा** दी जा रही है. महज 50 रुपये के शुल्क पर यह कार्ड बनवाया जा सकता है और सरकार बाकी खर्च वहन करेगी.

हैप्पी कार्ड योजना के मुख्य बिंदु

  • योजना का नाम: Happy Card (Haryana Antyodaya Parivar Parivahan Yojana)
  • योजना की शुरुआत: 7 मार्च 2024
  • किसने शुरू की: तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
  • लाभ: साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा
  • पात्रता: हरियाणा का स्थायी निवासी, जिसकी पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से कम हो
  • आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन (https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/home)

हैप्पी कार्ड के लाभ

  1. सालाना 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा: पात्र नागरिक रोडवेज बसों में सालभर में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकते हैं.
  2. हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में मान्य: यह कार्ड राज्य की सभी सरकारी बसों में मान्य होगा.
  3. सरकारी सहायता: लाभार्थी को केवल 50 रुपये शुल्क देना होगा. बाकी का खर्च सरकार वहन करेगी.
  4. डिजिटल सुविधा: यात्रियों को यात्रा की बची हुई दूरी की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी.

कौन-कौन हैं इस योजना के पात्र?

  • हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आना चाहिए.
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है.
  • वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

हैप्पी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवाएं?

Step-by-Step आवेदन प्रक्रिया:

  1. हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/home) पर जाएं.
  2. ‘APPLY HAPPY CARD’ के विकल्प पर क्लिक करें.
  3. परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी दर्ज करें और OTP के जरिए वेरिफाई करें.
  4. परिवार के सदस्यों की सूची से योग्य व्यक्ति का चयन करें.
  5. पास के बस डिपो को चुनें और आवश्यक विवरण भरें.
  6. आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरिफिकेशन करें.
  7. आवेदन सबमिट करने के बाद Acknowledgment Slip डाउनलोड करें.
  8. 15 दिनों के भीतर बस डिपो से हैप्पी कार्ड प्राप्त करें.

हैप्पी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • अंत्योदय कार्ड
  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर

हैप्पी कार्ड के उपयोग से जुड़ी जरूरी बातें

  • हैप्पी कार्ड सिर्फ हरियाणा रोडवेज की बसों में मान्य होगा.
  • यात्रा के समय कंडक्टर को यह कार्ड दिखाना होगा.
  • टिकट लेने के समय कार्ड को POS मशीन पर टैप करना होगा.
  • प्रत्येक यात्रा के बाद बची हुई किलोमीटर की जानकारी टिकट पर मिलेगी.

हैप्पी कार्ड स्टेटस और बैलेंस कैसे चेक करें?

  • https://meraparivar.haryana.gov.in/ पर लॉगिन करें.
  • PPP आईडी दर्ज करें और लॉगिन करें.
  • जिस व्यक्ति की जानकारी चाहिए, उसके नाम पर क्लिक करें.
  • बची हुई यात्रा की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी.

हैप्पी कार्ड से जुड़ी अन्य जानकारी (FAQs)

  • हैप्पी कार्ड कब तक वैध रहेगा?: यह कार्ड एक साल के लिए वैध होगा और हर साल 1 अप्रैल को अपने आप रिन्यू हो जाएगा.
  • अगर कार्ड खो जाए तो क्या करें?: कार्ड खो जाने की स्थिति में नजदीकी रोडवेज डिपो से नया कार्ड बनवाया जा सकता है.
  • हैप्पी कार्ड से यात्रा की लिमिट कितनी है?: लाभार्थी साल में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त सफर कर सकता है.
  • हैप्पी कार्ड की कोई शिकायत कहां दर्ज कराएं?: अगर कोई समस्या आए तो 0172-2704014 या 9467008780 पर संपर्क करें.

हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना से लाखों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और उनका सफर अब आसान होगा. अगर आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना कार्ड बनवाएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं.

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