एक मान्यता पर चला सकेंगे 2 स्कूल, इस बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन CBSE Notification

CBSE Notification: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए एक ही मान्यता पर दो स्कूलों के संचालन की अनुमति दे दी है. इस नई नीति के तहत यदि किसी स्कूल का नाम और प्रबंधन समान है. तो वह एक ही मान्यता के अंतर्गत दो शाखाएं संचालित कर सकता है.

ब्रांच स्कूल की परिभाषा और संचालन

इस नए नियम के तहत स्कूल का मुख्य केंद्र (मेन स्कूल) कक्षा 6 से 12 तक संचालित होगा. जबकि बाल वाटिका से कक्षा 5 तक की पढ़ाई के लिए ब्रांच स्कूल स्थापित किया जा सकता है. यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप किया गया है ताकि छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

संबद्ध स्कूलों के लिए नोटिफिकेशन जारी

सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि ब्रांच स्कूल के लिए आवेदन सारस पोर्टल के माध्यम से सत्र 2025-26 के लिए किया जा सकता है. बोर्ड सचिव हिमांशु गुप्ता द्वारा जारी आदेशों में यह भी बताया गया है कि नए स्कूलों के लिए भौतिक एवं शैक्षिक मानकों को भी निर्धारित कर दिया गया है.

संबद्धता के नए नियम क्या हैं?

  • मेन स्कूल उसे कहा जाएगा जिसकी मान्यता पहले से होगी.
  • ब्रांच स्कूल उसी नाम से संचालित होगा और उसमें बाल वाटिका से कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी.
  • ब्रांच स्कूल के लिए मेन स्कूल से अलग संसाधन होने चाहिए.
  • टीचिंग और सपोर्टिंग स्टाफ भी दोनों स्कूलों के लिए अलग-अलग होगा.
  • मुख्य स्कूल और ब्रांच स्कूल का प्रबंधन, ट्रस्ट या संस्था समान होनी चाहिए.
  • दोनों स्कूलों के लिए यू-डायस कोड, लैंड सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट, वाटर एंड सैनिटेशन सर्टिफिकेट और अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अलग-अलग होने चाहिए.
  • दोनों स्कूलों के लिए एक ही वेबसाइट होगी. जिसमें ब्रांच स्कूल का अलग सेक्शन होगा.

स्कूलों की वित्तीय व्यवस्था

सीबीएसई के नए नियमों के तहत, ब्रांच स्कूल के खातों का संचालन मेन स्कूल द्वारा किया जाएगा. ब्रांच स्कूल से पढ़कर पास होने वाले छात्रों का प्रवेश मेन स्कूल में ही होगा और इसके लिए किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा.

प्रशासनिक और स्टाफ व्यवस्था

  • दोनों स्कूलों के अलग-अलग प्रिंसिपल होंगे.
  • दोनों स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सैलरी मेन स्कूल द्वारा दी जाएगी.
  • विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए दोनों स्कूलों में अलग-अलग स्पेशल एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे.

नए नियमों से क्या होगा फायदा?

  • शिक्षा की सुगमता बढ़ेगी – मेन स्कूल और ब्रांच स्कूल के बीच समन्वय से छात्रों को पढ़ाई में ज्यादा फायदा होगा.
  • प्रारंभिक शिक्षा को मजबूती मिलेगी – छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी.
  • प्रबंधन को होगा फायदा – एक ही नाम और मान्यता के तहत स्कूल संचालित करने से प्रबंधन में आसानी होगी.
  • बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं – बच्चों को दोनों स्कूलों में समान गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी.

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