TRAI’s New Rule: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने स्पैम कॉल और एसएमएस पर रोक लगाने के लिए टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशंस (TCCCPR) 2025 के तहत नए और सख्त नियम लागू किए हैं। इन नियमों के अनुसार यदि टेलीकॉम कंपनियां स्पैम कॉल और मैसेज को रोकने में विफल रहती हैं, तो उन्हें 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। लगातार नियमों का उल्लंघन करने पर टेलीकॉम सेवा को निलंबित भी किया जा सकता है।
रियल-टाइम ट्रैकिंग से स्पैमर्स की पहचान
TRAI के नए नियमों के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को रियल-टाइम डेटा मॉनिटरिंग करनी होगी। ताकि स्पैम कॉल और एसएमएस भेजने वालों की पहचान की जा सके। इस नए सिस्टम में कॉल और एसएमएस पैटर्न का विश्लेषण कर स्पैमर्स को तुरंत ब्लॉक करने की सुविधा दी गई है।
DND ऐप से स्पैम कॉल की रिपोर्टिंग होगी आसान
नए नियमों के तहत यूजर्स को DND (Do Not Disturb) ऐप के जरिए स्पैम कॉल और एसएमएस की शिकायत दर्ज करने की सुविधा दी गई है। अब यूजर्स बिना किसी प्राथमिकता सेट किए, सीधे ऐप के माध्यम से अनचाही कॉल और मैसेज की रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे टेलीकॉम कंपनियों के लिए नियमों का पालन कराना और आसान हो जाएगा।
शिकायतों का त्वरित समाधान
TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यूजर्स द्वारा की गई शिकायतों का समाधान 5 दिनों के भीतर करें। यदि कोई अनरजिस्टर्ड सेंडर बार-बार स्पैम कॉल और मैसेज भेजता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी।
प्रमोशनल और ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए नए नंबर निर्धारित
TRAI ने स्पैम कॉल को नियंत्रित करने के लिए प्रमोशनल और ट्रांजैक्शनल कॉल के लिए विशिष्ट नंबर सीरीज निर्धारित की है:
- प्रमोशनल कॉल केवल ‘140’ सीरीज से की जाएंगी।
- ट्रांजैक्शनल कॉल केवल ‘1600’ सीरीज से की जाएंगी।
सभी मैसेज होंगे स्पष्ट रूप से टैग किए गए
नए नियमों के तहत अब सभी कमर्शियल मैसेज को उनकी श्रेणी के अनुसार टैग किया जाएगा:
- P (प्रमोशनल) – प्रचार संबंधी मैसेज
- S (सर्विस) – सेवा संबंधी मैसेज
- T (ट्रांजैक्शनल) – वित्तीय और बैंकिंग लेन-देन से जुड़े मैसेज
- G (सरकारी) – सरकारी विभागों द्वारा भेजे गए मैसेज
इससे यूजर्स को यह पहचानने में आसानी होगी कि कौन सा मैसेज किस प्रकार का है और वे अनावश्यक मैसेज को आसानी से फ़िल्टर कर सकेंगे।
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई
TRAI ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई टेलीमार्केटर या कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे:
- पहली बार उल्लंघन पर 15 दिनों के लिए कॉलिंग सर्विस बंद कर दी जाएगी।
- बार-बार उल्लंघन करने वालों को 1 साल तक ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
ऑटोमेटेड कॉल्स पर नियंत्रण
TRAI ने ऑटोमेटेड कॉल्स के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए यह अनिवार्य कर दिया है कि टेलीमार्केटर्स को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि कॉल ऑटोमेटेड है। इससे यूजर्स को पता चलेगा कि वे किसी मशीन जनित कॉल का जवाब दे रहे हैं और वे अपनी प्राथमिकता के अनुसार इसे ब्लॉक कर सकते हैं।
अपडेटेड DND ऐप हुआ लॉन्च
TRAI ने एक नया और उन्नत DND ऐप लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स को अधिक नियंत्रण और पारदर्शिता मिलेगी। इस ऐप की मदद से:
- अनचाही कॉल और मैसेज को ब्लॉक किया जा सकता है।
- स्पैम कॉल की रिपोर्टिंग की जा सकती है।
- पहले दर्ज की गई शिकायतों की स्थिति को ट्रैक किया जा सकता है।
सभी टेलीकॉम कंपनियों को सख्ती से नियमों का पालन करना अनिवार्य
TRAI ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया (Vi) समेत सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे इन नए नियमों का सख्ती से पालन करें। यदि कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती पाई जाती है, तो उसके खिलाफ आर्थिक दंड और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
नए नियम पूरे देश में होंगे लागू
TRAI ने घोषणा की है कि ये नए नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद पूरे देश में लागू कर दिए जाएंगे। इसके तहत एक्सेस ऑपरेटर्स को सख्ती से नियमों को लागू करने और स्पैम कॉल और मैसेज भेजने वालों का सक्रिय रूप से पता लगाने और ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है।