Lal Dora Property Scheme: प्रधानमंत्री (पीएम) आवास योजना 2.0 शहरी के लिए सरकार ने नए नियम और शर्तें जारी की हैं. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल ने पत्र जारी कर इन नए नियमों के बारे में जानकारी दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को 1 सितंबर 2024 को लॉन्च किया था. इसलिए यह तिथि ‘कट-ऑफ’ मानी जाएगी. यानी इस तिथि तक जिन लोगों ने किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, वे ही इसके लिए पात्र होंगे.
किन लोगों को मिलेगा इस योजना का लाभ?
सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों की श्रेणियां तय कर दी हैं. खासकर वे लोग जो लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहते हैं. उनके लिए नियमों को आसान बनाया गया है. रोहतक नगर निगम के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर (सीपीओ) जगदीश चंद्र के अनुसार सरकार ने सात बिंदुओं पर नए नियम स्पष्ट किए हैं. ताकि योजना का सही लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके.
मकानों की श्रेणियां और पात्रता
सरकार ने मकानों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है:
- पक्के मकान: जिनकी छत कंक्रीट से बनी हो, दीवारें पक्की ईंटों से बनी हों और छत पर सीमेंट या पत्थर लगा हो. ऐसे मकान योजना के दायरे में नहीं आएंगे.
- सेमी-पक्के मकान: अगर मकान पक्की दीवारों का बना है. लेकिन छत मिट्टी, गार्डर, कड़ी आदि का उपयोग करके बनाई गई है, तो इसे योजना में शामिल किया जाएगा.
- कच्चे मकान: जिनकी दीवारें और छत बांस, पॉलीथिन या अन्य कमजोर सामग्री से बनी हो, वे पूरी तरह पात्र होंगे.
हालांकि अवैध कॉलोनियों, अतिक्रमण वाली जमीनों और गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्रों में बने मकानों के मालिक इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे.
प्रॉपर्टी आईडी से कर सकेंगे आवेदन
जो लोग लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्र में रहते हैं और जिनके पास मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं. उनके लिए सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी को आवेदन के लिए वैध प्रमाण मानने का निर्णय लिया है. अब वे नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका से जारी प्रॉपर्टी आईडी के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवेदन कर सकते हैं.
घर-घर जाकर होगी जांच
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार जल्द ही लाभार्थियों के घर-घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति की जांच करेगी. आवेदन में दी गई जानकारी अगर गलत पाई गई तो संबंधित व्यक्ति का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा.
तीन प्रमुख श्रेणियों में मिल सकती है सहायता
इस योजना के तहत सरकार तीन प्रमुख श्रेणियों में आर्थिक सहायता दे रही है:
- बेनीफिशरी लेड कंस्ट्रक्शन (BLC): इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) श्रेणी के लोगों को 2.5 लाख रुपये की आर्थिक मदद तीन किस्तों में दी जाएगी.
- इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS): इसके तहत होम लोन पर ब्याज में छूट मिलेगी.
- अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP): सरकार और निजी कंपनियों की साझेदारी में किफायती मकान उपलब्ध कराए जाएंगे.
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र पाए जाने पर योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी.
- सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- ऑनलाइन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन के बाद नगर निगम या संबंधित विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा.