Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने राज्य के अंत्योदय परिवारों के लिए एक खास योजना शुरू की है. जिसे ‘हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना’ नाम दिया गया है. इस योजना के तहत सरकार उन परिवारों को फ्री बस यात्रा की सुविधा देगी. जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है. यह योजना राज्य में 84 लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाएगी और उनके परिवहन खर्च को कम करेगी.
हजार किलोमीटर तक फ्री बस यात्रा का मिलेगा लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 1000 किलोमीटर तक फ्री बस यात्रा का लाभ मिलेगा. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए बस यात्रा पर निर्भर हैं. योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की थी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने 600 करोड़ रुपये का बजट तय किया है.
सरकार इस योजना के तहत हर परिवार के 6 सदस्यों तक को लाभ देगी. इसके लिए प्रत्येक सदस्य को एक अलग ‘हैप्पी कार्ड’ जारी किया जाएगा. जिसे हरियाणा रोडवेज की बसों में उपयोग किया जा सकेगा.
हैप्पी कार्ड के लिए स्मार्ट ई-टिकटिंग प्रणाली
योजना का संचालन पूरी तरह से ई-टिकटिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा. सरकार ने लाभार्थियों को सुविधा देने के लिए एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) तैयार किया है. जिससे हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करना आसान हो जाएगा. इस कार्ड के लिए लाभार्थी को केवल ₹50 का शुल्क देना होगा. इसके अलावा कार्ड की लागत ₹109 रुपये होगी. जबकि इसके रखरखाव का सालाना खर्च ₹79 रुपये होगा, जिसे सरकार वहन करेगी.
कौन ले सकता है हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ?
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत कुछ खास पात्रता मानदंड तय किए हैं, जिनके आधार पर ही परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं:
- हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
- परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
- अंत्योदय श्रेणी के परिवार इस योजना के लिए योग्य होंगे.
- परिवार पहचान पत्र (PPP) में आय सत्यापित होनी जरूरी है.
अगर आपका परिवार इन मानदंडों को पूरा करता है, तो आप इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं.
हैप्पी कार्ड योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे. ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
अगर आपके पास ये सभी दस्तावेज हैं, तो आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैसे करें हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया गया है. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर ‘हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें.
- इसके बाद ‘ओटीपी भेजें’ के विकल्प पर क्लिक करें और OTP को वेरीफाई करें.
- ओटीपी सत्यापन के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी आ जाएगी.
- अब जिस सदस्य के लिए हैप्पी कार्ड चाहिए, उसे सेलेक्ट करें.
- फिर मोबाइल नंबर और आधार नंबर दर्ज करें.
- इसके बाद कैप्चा कोड भरें और दोबारा ‘ओटीपी भेजें’ पर क्लिक करें.
- अब आधार से रजिस्टर नंबर पर आए ओटीपी को वेरीफाई करें.
- सभी जानकारी सही भरने के बाद ‘आवेदन करें’ के ऑप्शन पर क्लिक करें.
आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी हरियाणा रोडवेज कार्यालय में जाकर अपना हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं.
हरियाणा सरकार की यह योजना कितनी फायदेमंद होगी?
हरियाणा सरकार की यह योजना खासतौर पर उन गरीब परिवारों के लिए है. जिनके पास परिवहन के लिए अधिक पैसे नहीं होते. इस योजना से लाखों लोगों को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. जिससे उनके आर्थिक बोझ में कमी आएगी.
- गरीब परिवारों को राहत – जिनके पास बस किराया देने के पैसे नहीं होते. वे अब बिना किसी खर्च के सफर कर सकेंगे.
- शिक्षा और रोजगार में मदद – विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोगों को यात्रा में आसानी होगी.
- परिवारों की बचत बढ़ेगी – अब हर साल 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का लाभ मिलने से परिवारों के मासिक खर्च में कमी आएगी.
हरियाणा सरकार की इस पहल से लाखों लोगों का जीवन आसान होगा और वे बिना किसी बाधा के अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.