मार्च में 3 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें, ये है बड़ी वजह Liquor Shop Closed

Liquor Shop Closed: हरियाणा सरकार ने राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए तीन दिनों के लिए शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं. 1, 2 और 12 मार्च को पूरे राज्य में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. क्योंकि ये दिन ड्राई-डे के रूप में मनाए जाएंगे.

शराब की दुकानें, बार और पब रहेंगे बंद

आबकारी विभाग के आदेश के अनुसार जिन नगर निकाय क्षेत्रों में चुनाव होने हैं. वहां से 3 किलोमीटर के दायरे में सभी शराब की दुकानें, बार और पब बंद रहेंगे. मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन शराब की बिक्री और परोसने की अनुमति नहीं होगी. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

किन-किन इलाकों में लागू रहेगा यह प्रतिबंध?

हरियाणा में इस बार 7 नगर निगमों और 40 अन्य नगर निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं.

  • 2 मार्च को सभी 7 नगर निगमों और 40 निकायों में मतदान होगा.
  • 9 मार्च को पानीपत नगर निगम में मतदान होगा.
  • 12 मार्च को सभी जगहों के चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे.

चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में आचार संहिता लागू

निकाय चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है. इसके तहत किसी भी प्रकार की शराब वितरण, अवैध शराब बिक्री या चुनाव प्रभावित करने के लिए किसी भी तरीके से शराब का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है.

क्या होता है ड्राई डे और क्यों लगाया जाता है?

ड्राई डे उन दिनों को कहा जाता है, जब सरकार किसी विशेष कारण से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाती है. चुनावों के दौरान ड्राई डे इसलिए लागू किया जाता है ताकि मतदाता निष्पक्ष रूप से अपना मतदान कर सकें और चुनावी माहौल शांतिपूर्ण बना रहे.

हरियाणा में ड्राई डे का असर

हरियाणा में तीन दिनों तक शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहने से स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हो सकता है. खासकर शराब की दुकानें, बार, होटल और रेस्टोरेंट पर इसका सीधा असर पड़ेगा. हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

  • सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
  • साथ ही दोषी पाए जाने वाले संस्थानों और व्यक्तियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
  • किसी भी दुकान, होटल या बार में यदि शराब बेची या परोसी जाती है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

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