इस शहर में लागू हुई धारा 144, इन कामों पर सख्त पाबंदी Section 144

Section 144: जिला मजिस्ट्रेट बरनाला, श्रीमती पूनमदीप कौर ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ा फैसला लिया है. उन्होंने फौजदारी दंड संहिता 1973 (1974 का अधिनियम नंबर 2) की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया है. जिसके तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.

परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ पर क्यों लगाई गई रोक?

इस आदेश को लागू करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना और नकल जैसे अनुचित कार्यों को समाप्त करना है. प्रशासन का मानना है कि परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ इकट्ठा होने से परीक्षार्थियों को परेशानी होती है और परीक्षा की शुचिता पर भी सवाल उठते हैं.

कब तक लागू रहेगा यह आदेश?

यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा. इस अवधि के दौरान केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है.

धारा 144 के तहत क्या-क्या प्रतिबंध होंगे?

  1. परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक.
  2. किसी भी प्रकार की नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन और विरोध रैलियों पर प्रतिबंध.
  3. परीक्षा केंद्रों के आसपास अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित.
  4. संदेहास्पद गतिविधियों पर प्रशासन और पुलिस की विशेष नजर.

प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी

परीक्षा केंद्रों के आसपास प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार निगरानी रखेंगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन न करे. यदि कोई व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.

परीक्षार्थियों के माता-पिता और नागरिकों से अपील

प्रशासन ने परीक्षार्थियों के माता-पिता और आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों के बाहर अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं. शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में मदद करें.

नकल रोकने के लिए कड़े कदम

इस आदेश का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य नकल पर रोक लगाना भी है. परीक्षा के दौरान कई बार देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्व छात्रों को नकल कराने की कोशिश करते हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी.

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

अगर कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी.

छात्रों को मिलेगा शांतिपूर्ण परीक्षा माहौल

सरकार और प्रशासन द्वारा उठाए गए इन कदमों से छात्रों को एक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा. परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी, जिससे परीक्षार्थी बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें.

Leave a Comment