इन परिवारों को सरकार देगी 20000 रूपए, जाने कैसे मिलेगा इस सरकारी स्कीम का फायदा National Family Benefit Scheme

National Family Benefit Scheme: पंजाब सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत अगर घर के कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है. यह योजना उन परिवारों के लिए आर्थिक संबल का काम करेगी जो अचानक मुखिया की मृत्यु के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.

सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने दी विस्तृत जानकारी

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा देना है. उन्होंने कहा कि चाहे मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई हो या किसी अन्य कारण से यदि परिवार योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करता है, तो वह इस सहायता का लाभ ले सकता है.

महिलाएं भी होंगी मुखिया के रूप में पात्र

मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि परिवार की मुखिया कोई महिला है और घर की आय का मुख्य स्रोत वही है. तो उनके निधन के बाद भी उनके परिवार को यह वित्तीय सहायता दी जाएगी. इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिलें और उनके परिवारों को सरकार से आर्थिक मदद मिले.

परिवार की परिभाषा: कौन होगा लाभार्थी?

इस योजना में ‘परिवार’ शब्द की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

  • पति-पत्नी
  • अविवाहित लड़कियां
  • छोटे बच्चे
  • आश्रित माता-पिता
    यदि अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उनके छोटे भाई-बहनों या आश्रित माता-पिता को यह सहायता दी जाएगी.

कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?

इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:

  • आयु सीमा: कमाने वाले मुखिया की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए.
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार: परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आना जरूरी है.
  • सामाजिक-आर्थिक जाति वर्गीकरण: 2011 की जनगणना के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी.
  • पंजाब का स्थायी निवासी होना आवश्यक: केवल पंजाब के नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.

योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें?

अगर कोई परिवार इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. दस्तावेज तैयार करें:
  • मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होने का प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • राशन कार्ड
  • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करें: आवेदन करने के लिए परिवार को अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करना होगा.
  • ऑनलाइन आवेदन करें: पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी आवेदन किया जा सकता है.
  • आवेदन की समीक्षा और स्वीकृति: पात्रता जांच के बाद, लाभार्थी परिवार को सीधे बैंक खाते में 20,000 रुपये की सहायता राशि भेज दी जाएगी.

इस योजना से क्या होगा लाभ?

  • आर्थिक सुरक्षा: अचानक मुखिया की मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय अस्थिरता को कम किया जाएगा.
  • महिलाओं के लिए राहत: यदि मुखिया महिला है, तो उनके परिवार को भी वित्तीय सहायता मिलेगी.
  • आसान आवेदन प्रक्रिया: सरकारी कार्यालयों में जाकर या ऑनलाइन आवेदन करके यह सहायता प्राप्त की जा सकती है.
  • सामाजिक सुरक्षा में सुधार: गरीब परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद मिलेगी. जिससे वे कठिन समय में सहारा पा सकें.

पंजाब सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं में एक और कदम

पंजाब सरकार ने पहले भी कई योजनाएं शुरू की हैं जो गरीब परिवारों के लिए सहायक रही हैं. यह योजना भी राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब परिवार आर्थिक संकट के कारण परेशानी में न आए.

योजना में किसी भी समस्या के लिए कहां संपर्क करें?

यदि किसी व्यक्ति को योजना के तहत आवेदन करने में कोई समस्या हो रही है, तो वह अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क कर सकता है. साथ ही पंजाब सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी योजना से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध है.

Leave a Comment