पीएम आवास योजना के लिए मोबाइल से कर सकते है अप्लाई, 31 मार्च तक होगा सर्वे का काम PM Awas Yojana

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 (PM Awas Yojana) के तहत दुमका जिले में पात्र लाभुकों का सर्वे शुरू हो गया है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. योजना के तहत प्रत्येक लाभुक को 1.20 लाख रुपये की लागत से पक्का मकान दिया जाएगा.

2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को मिलेगा घर

पीएम आवास योजना ग्रामीण के नए सर्वे का उद्देश्य वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मुहैया कराना है. झारखंड सरकार ने इस योजना के लिए 31 मार्च 2025 तक नए आवेदन स्वीकार करने का निर्णय लिया है.

अब मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं आवेदन

इस बार योजना में एक बड़ा बदलाव किया गया है. अब लाभुक खुद भी मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए ‘आवास प्लस’ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है. हालांकि प्रशासनिक स्तर पर सर्वे करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सचिव को दी गई है. इसके अलावा जिला और प्रखंड स्तर पर सत्यापन के लिए कमेटियां गठित की गई हैं.

किन्हें मिलेगी योजना में प्राथमिकता?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. जिनके पास अपना घर नहीं है. खासकर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को इस योजना में वरीयता दी जाएगी. इसके अलावा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास श्रेणी के लोगों को भी लाभ मिलेगा.

मोबाइल ऐप के जरिए कैसे करें आवेदन?

लाभुक खुद भी ‘आवास प्लस’ ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  • अपने स्मार्टफोन में ‘आवास प्लस-2024 सर्वे’ और ‘आधार फेस आईडी’ ऐप डाउनलोड करें.
  • ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें.
  • सर्वे के लिए आधार नंबर अनिवार्य है.
  • एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही सर्वे किया जा सकता है.
  • आवेदन सबमिट करने के बाद, प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन होगा.

योजना में प्राथमिकता प्राप्त करने वाले लाभुक

पीएम आवास योजना के तहत बेघर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा ऐसे ग्रामीण परिवार, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उन्हें पहले मकान मिलेगा. उसके बाद अन्य पात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा.

कौन नहीं ले सकता योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं. जिनके तहत कुछ लोगों को इस योजना से वंचित रखा जाएगा. ये लाभुक योजना के पात्र नहीं होंगे:

  • जिन किसानों की केसीसी (Kisan Credit Card) लिमिट 50,000 रुपये से अधिक है.
  • जिनके पास पहले से पक्का मकान है.
  • जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन है.
  • कृषि उपकरण जैसे मशीन वाले तीन पहिया या चार पहिया वाहन रखने वाले व्यक्ति.
  • जिनके पास ढाई एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 11.5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है.
  • सरकारी नौकरी वाले परिवार योजना के लाभ से वंचित रहेंगे.
  • इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्स देने वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे.

दुमका जिले में तेजी से हो रहा सर्वे कार्य

दुमका जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों के सर्वे का कार्य जोरों पर है. पंचायत सचिव को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है. ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे. खास बात यह है कि अब लाभुक खुद भी मोबाइल ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं. जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ होगी.

‘आवास प्लस’ ऐप से होगा सीधा लाभ

‘आवास प्लस’ नामक मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है. इस ऐप की मदद से लाभुक घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. इस सुविधा से सरकार की योजना डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अधिक प्रभावी और पारदर्शी होगी.

योजना के लिए केंद्र सरकार से मिली मंजूरी

पीएम आवास योजना ग्रामीण 2.0 को केंद्र सरकार से 2024-25 से 2028-29 तक मंजूरी मिल चुकी है. सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक गरीबों को इस योजना का लाभ मिले और हर परिवार को पक्का मकान मिल सके.

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