CM Vivah Shagun Yojana: हरियाणा सरकार ने नागरिकों के कल्याण और आर्थिक सहयोग के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नवविवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. जिससे वे अपने विवाह समारोह के खर्च को आसानी से पूरा कर सकें.
ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
अब से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा. जिन्होंने अपनी शादी का ऑनलाइन पंजीकरण ई-दिशा पोर्टल पर करवाया है. यह पंजीकरण विवाह के छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए. इस प्रक्रिया को अपनाकर सरकार पात्र व्यक्तियों को सीधे लाभ प्रदान कर सकेगी और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा.
योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता
हरियाणा सरकार इस योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. लाभार्थी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर यह सहायता राशि अलग-अलग होती है.
- यदि कोई परिवार बीपीएल सूची में शामिल है और अनुसूचित जाति (SC) या विमुक्त जाति (VJ) से संबंधित है, तो उसे ₹71,000 की सहायता राशि मिलेगी. यह राशि विवाह खर्च में एक बड़ी मदद साबित हो सकती है.
- इस योजना के तहत विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बीपीएल सूची में शामिल परिवारों और उन लोगों को जिनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- यदि कोई सामान्य या पिछड़े वर्ग से संबंधित परिवार बीपीएल सूची में शामिल है, तो उसे ₹31,000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा.
- यदि कोई अनुसूचित जाति (SC) या विमुक्त जाति (VJ) से संबंधित परिवार बीपीएल सूची में शामिल नहीं है लेकिन उनकी वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम है, तो उन्हें भी ₹31,000 की सहायता राशि दी जाएगी.
- यदि विवाहित जोड़े में से कोई एक या दोनों 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उन्हें ₹51,000 तक का अनुदान मिलेगा. इससे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को भी विवाह में आर्थिक परेशानी नहीं होगी.
योजना का लाभ कैसे लें?
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया सरकार द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र व्यक्तियों को सही समय पर सहायता प्रदान करने के लिए की गई है.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- ई-दिशा पोर्टल पर जाएं – लाभार्थी को सबसे पहले हरियाणा सरकार के ई-दिशा पोर्टल पर जाना होगा.
- अपनी जानकारी भरें – ऑनलाइन आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, परिवार की आर्थिक स्थिति और विवाह से संबंधित जानकारी भरनी होगी.
- दस्तावेज अपलोड करें – योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- आवेदन जमा करें – सारी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन को जमा कर दिया जाएगा.
- स्टेटस चेक करें – आवेदन जमा करने के बाद लाभार्थी पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आधार कार्ड (पति-पत्नी दोनों का)
- विवाह प्रमाण पत्र
- बीपीएल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- बैंक खाता विवरण
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता – गरीब और जरूरतमंद परिवारों को विवाह में आर्थिक सहयोग मिलेगा.
- समाज में समानता – यह योजना सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है.
- सरल प्रक्रिया – ऑनलाइन पंजीकरण की वजह से योजना का लाभ उठाना बेहद आसान हो गया है.
- पारदर्शिता – ई-दिशा पोर्टल के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है.
योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु
- यदि आवेदन में कोई त्रुटि होती है, तो उसे सुधारने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष हेल्पलाइन सेवा भी प्रदान की गई है.
- यह योजना केवल हरियाणा राज्य के नागरिकों के लिए लागू है.
- विवाह के छह महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना अनिवार्य है.