डिफॉल्टरों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान, इस काम में मिली बड़ी राहत Relief To Defaulters

Relief To Defaulters: पंजाब सरकार ने डिफॉल्टर अलॉटियों के लिए माफी नीति (एमनेस्टी पॉलिसी) को मंजूरी देकर बड़ी राहत दी है. यह नीति पुडा और अन्य विकास अथॉरिटी द्वारा अलॉट किए गए प्लॉट/जमीन के बकाया भुगतान में छूट प्रदान करेगी. इससे वे लोग लाभान्वित होंगे जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे.

एकमुश्त भुगतान पर मिलेगा लाभ

इस नीति के तहत डिफॉल्टर बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के अपनी बकाया राशि योजना में तय ब्याज दर के साथ एकमुश्त जमा कर सकते हैं. यह पहल उन अलॉटियों को राहत देगी जो समय पर भुगतान नहीं कर पाने के कारण परेशानी में थे.

गैर-निर्माण खर्च में 50% तक की छूट

सरकार ने गैर-निर्माण खर्चों में 50% तक की छूट देने का भी निर्णय लिया है. यह छूट उन लोगों के लिए है जिनके प्लॉट/जमीन पर अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ है. इससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलेगी और वे निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे.

आई.टी. सिटी और औद्योगिक प्लॉटों के लिए एक्सटेंशन फीस

  • आई.टी. सिटी, एस.ए.एस. नगर में स्थित संस्थागत स्थानों और अस्पतालों के लिए 2.50% की दर से एक्सटेंशन फीस लागू होगी.
  • औद्योगिक प्लॉटों और विकास अथॉरिटी की अन्य योजनाओं के लिए भी यही फीस दर रहेगी.
  • इससे प्लॉट होल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने का मौका मिलेगा.

तीन साल की अतिरिक्त समय सीमा

सरकार ने अलॉटियों को अलॉटमेंट पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन साल का अतिरिक्त समय दिया है. यह छूट उन अलॉटियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कर सके थे.

कैबिनेट मीटिंग में लिया गया फैसला

यह महत्वपूर्ण निर्णय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इस फैसले से न केवल डिफॉल्टर अलॉटियों को राहत मिलेगी. बल्कि सरकारी खजाने में भी बकाया धनराशि का समावेश होगा.

नीति से लोगों को क्या फायदे होंगे?

  • डिफॉल्टर बिना जुर्माना दिए अपनी बकाया राशि जमा कर सकेंगे.
  • गैर-निर्माण चार्ज में 50% तक की छूट मिलेगी.
  • आई.टी. सिटी और औद्योगिक प्लॉट धारकों को 2.50% की दर से एक्सटेंशन फीस जमा करनी होगी.
  • अलॉटियों को सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष का अतिरिक्त समय मिलेगा.
  • यह नीति पंजाब सरकार के राजस्व संग्रह को भी बढ़ाएगी.

आर्थिक संकट में फंसे लोगों के लिए मददगार कदम

कई अलॉटी समय पर भुगतान नहीं कर सके थे, जिससे वे लगातार सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे. इस नीति से वे अब बिना किसी जुर्माने के अपनी बकाया राशि चुका सकते हैं. इससे उन्हें वित्तीय संकट से उबरने का मौका मिलेगा.

क्या होगी प्रक्रिया?

  • योग्य डिफॉल्टर को अपनी बकाया राशि ब्याज सहित एकमुश्त जमा करनी होगी.
  • गैर-निर्माण शुल्क में छूट के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे.
  • आई.टी. सिटी और अन्य औद्योगिक प्लॉटों के लिए निर्धारित एक्सटेंशन फीस का भुगतान करना होगा.
  • सरकार अलॉटमेंट की शर्तों को पूरा करने के लिए तीन वर्ष की समयावधि देगी.

सरकार की नई नीति का मकसद

  • राजस्व में वृद्धि: पंजाब सरकार को बकाया धनराशि मिलने से उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
  • विकास कार्यों को बढ़ावा: प्लॉट धारकों को निर्माण के लिए अतिरिक्त समय मिलने से राज्य में बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
  • लोगों को राहत: लंबे समय से बकाया भुगतान के कारण परेशान लोगों को अब राहत मिलेगी.

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