Unmarried Pension Yojana: हरियाणा सरकार राज्य के अविवाहित नागरिकों के लिए एक नई पेंशन योजना लेकर आई है. इस योजना के तहत, 40 से 60 वर्ष की उम्र के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल जिले में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान की थी. यह योजना 2023 में शुरू की गई थी और इसके तहत लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं.
हर महीने मिलेंगे 2750 रुपए
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 2750 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी. इस योजना से राज्य के लगभग 1.25 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा. सरकार का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें.
योजना का उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर अविवाहित नागरिकों की मदद करना.
- 40 से 60 वर्ष के अविवाहित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना.
- राज्य में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना.
- कमजोर तबके के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाना.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- पुरुष/महिला की आयु 40 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदक अविवाहित होना चाहिए (यदि विधुर/विधवा हैं, तो अलग योजना में आवेदन करना होगा).
- परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000 से कम होनी चाहिए.
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- परिवार की आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता कॉपी
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके उपलब्ध हैं.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- होम पेज पर ‘Services/Schemes’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
- ‘Citizen Services’ सेक्शन में जाएं और ‘Social Security Pension Schemes’ विकल्प पर क्लिक करें.
- ‘Financial Assistance to Widower and Unmarried Persons Scheme’ विकल्प चुनें.
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें और उसे सही-सही भरें.
- सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सरकारी पोर्टल से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें या अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें.
- फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें.
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें.
- आवेदन पत्र को नजदीकी सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जमा करें.
- आवेदन की स्थिति जानने के लिए विभागीय वेबसाइट पर चेक करें.
इस योजना से क्या होगा फायदा?
- हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा.
- अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी.
- उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा.