हरियाणा रोडवेज का हैवी लाइसेंस बनाने का क्या है प्रोसेस, जाने कितने दिनों की होगी ट्रेंनिग और फीस Haryana Roadways License

आज के समय में किसी भी प्रकार का वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। जैसे कार और बाइक चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। वैसे ही बस, ट्रक, मालवाहक टेंपो आदि चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Motor Vehicle License – HMVL) आवश्यक होता है।

हरियाणा सरकार ने अब हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों के लिए हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे अब आवेदक घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको इस प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे।

ऑनलाइन आवेदन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु

हरियाणा सरकार ने हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। अब आवेदक अपने घर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी नियमों और शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा।

  • केवल हरियाणा के मूल निवासी इस प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • LMV-NT या LTV लाइसेंस कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए।
  • आवेदक को ड्राइविंग ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर समय दिया जाएगा।
  • ट्रेनिंग की जानकारी SMS या फोन कॉल के जरिए दी जाएगी।
  • अगर आवेदक तय समय पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।
  • ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिनों के अंदर संबंधित परिवहन कार्यालय में फॉर्म जमा करना जरूरी होगा।

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक पात्रता

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन-कौन इस लाइसेंस के लिए पात्र है।

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आयु 20 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • LMV (Light Motor Vehicle) लाइसेंस कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए।
  • जिस अथॉरिटी से LMV लाइसेंस बनवाया गया है, वहां से NOC (No Objection Certificate) प्रमाण पत्र प्राप्त करना जरूरी है।

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस की फीस (Fees)

सरकार ने इस ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए दो अलग-अलग वर्गों में फीस निर्धारित की है।

श्रेणीशुल्क (₹)सर्विस टैक्स (₹)
सामान्य (GEN/OBC)₹3000₹540
अनुसूचित जाति (SC/BC)₹1500₹270

महत्वपूर्ण: सभी फीस ऑनलाइन मोड में ही जमा करनी होगी।

जरूरी दस्तावेजों की सूची

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • NOC प्रमाण पत्र
  • मेडिकल सर्टिफिकेट
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  • शिक्षण शुल्क की रसीद
  • एफिडेविट (शपथ पत्र)
  • आवेदक के हस्ताक्षर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को आसान और सरल बनाया गया है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Driving License) आवेदन विकल्प को चुनें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  • फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लें।
  • 15 दिनों के अंदर अपने नजदीकी परिवहन कार्यालय में आवेदन जमा करें।

ट्रेनिंग प्रक्रिया और ट्रेनिंग सेंटर

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। इसके लिए सरकार ने अलग-अलग ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए हैं।

  • ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद ही प्रशिक्षण की तारीख दी जाएगी।
  • आवेदक को यह ट्रेनिंग SMS या फोन कॉल के माध्यम से सूचित की जाएगी।
  • अगर कोई व्यक्ति तय समय पर ट्रेनिंग में नहीं आता, तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा।

हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस के फायदे

  • अंतरराज्यीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारी वाहन चलाने की अनुमति।
  • बस, ट्रक, मालवाहक वाहन आदि चलाने के लिए अनिवार्य।
  • नौकरी के अवसरों में वृद्धि।
  • सड़क परिवहन क्षेत्र में कानूनी मान्यता प्राप्त लाइसेंस।

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