यूपी में बंद होगी 53 शराब की दुकानें, नियमों में हुआ बड़ा बदलाव Beer Shops Closed

Beer Shops Closed: उत्तर प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए बीयर और अंग्रेजी शराब की बिक्री को एक ही दुकान में समायोजित करने का फैसला लिया है. अब इन दोनों के लिए अलग-अलग दुकानें नहीं होंगी. बल्कि एक ही दुकान पर इनकी कंपोजिट बिक्री होगी. इससे बीयर की 53 दुकानें बंद हो जाएंगी.

अप्रैल से लागू होगी नई व्यवस्था

नई आबकारी नीति के तहत अप्रैल 2025 से बीयर और अंग्रेजी शराब की बिक्री केवल 60 दुकानों तक सीमित कर दी जाएगी. जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 99 है. सरकार ने इस नई नीति को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ई-लॉटरी प्रणाली अपनाने का निर्णय लिया है.

ई-लॉटरी से होगा लाइसेंस आवंटन

यूपी सरकार ने 2025-26 के लिए देशी-विदेशी शराब, बीयर और भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से जारी करने का निर्णय लिया है. पिछले कुछ वर्षों से पुराने लाइसेंस धारकों का ही नवीनीकरण किया जा रहा था. लेकिन अब नई नीति के तहत नए आवेदकों को भी मौका मिलेगा.

नए और पुराने आवेदकों को मिलेगा समान अवसर

इस बार आबकारी विभाग ने नए आवेदकों के लिए भी लॉटरी में शामिल होने का अवसर दिया है. इसके तहत अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है. इससे नए व्यापारियों को भी मौका मिलेगा और प्रतिस्पर्धा में पारदर्शिता बनी रहेगी.

जिले में शराब दुकानों की संख्या में बदलाव

वर्तमान में जिले में:

  • 53 बीयर की दुकानें
  • 46 अंग्रेजी शराब की दुकानें
  • 166 देशी शराब की दुकानें

नई नीति के तहत बीयर और अंग्रेजी शराब की दुकानों को मिलाकर कंपोजिट दुकानें बनाई जाएंगी. जिनकी कुल संख्या 60 होगी. हालांकि देशी शराब की दुकानों की संख्या 166 बनी रहेगी. इसके अलावा सरकार द्वारा 7 नई मॉडल शॉप भी खोली जाएंगी.

नगर पालिका क्षेत्र के अनुसार तय की गई फीस

नई आबकारी नीति के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में दुकान लेने के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग तय किया गया है:

  • कंपोजिट दुकान (बीयर और अंग्रेजी शराब)
  • नगर पालिका क्षेत्र: ₹75,000
  • नगर पंचायत क्षेत्र: ₹65,000
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹55,000
  • देशी शराब दुकान
  • नगर पालिका क्षेत्र: ₹50,000
  • नगर पंचायत क्षेत्र: ₹43,000
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹40,000
  • मॉडल शॉप
  • नगर पालिका क्षेत्र: ₹80,000
  • नगर पंचायत क्षेत्र: ₹70,000
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹60,000

यह फीस वापस नहीं की जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.

पहली लॉटरी छह मार्च को होगी

ई-लॉटरी प्रक्रिया का पहला चरण छह मार्च को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जाएगा. इसमें वे सभी आवेदक भाग ले सकेंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क जमा कर दिया है.

हेल्पलाइन नंबर जारी

लॉटरी प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. जिला आबकारी अधिकारी हिम्मत सिंह के अनुसार आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी और 17 फरवरी से फीस कटेगी. अधिक जानकारी के लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है:

राम आधार पाल (आबकारी निरीक्षक) – 9454466512

अरविंद मिश्रा (आबकारी निरीक्षक) – 9454466506

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