Traffic Challan: अगर आपका ट्रैफिक चालान कटा हुआ है और भारी जुर्माने की वजह से आप अब तक उसे नहीं भर पाए हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है. 8 मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें आप अपने लंबित चालान को निपटा सकते हैं. इस मौके पर चालान राशि को कम करवाने या माफ करवाने का मौका मिलेगा.
लोक अदालत क्यों आयोजित की जाती है?
लोक अदालत लोगों की सुविधा के लिए आयोजित की जाती है. जिससे वे कानूनी प्रक्रिया से बिना किसी लंबी लड़ाई के राहत पा सकें. ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों को जल्द सुलझाने के लिए यह अदालत एक बड़ा मौका साबित होती है.
चालान डाउनलोड करने की प्रक्रिया
लोक अदालत में भाग लेने से पहले आपको अपने चालान/नोटिस को डाउनलोड करना होगा. यह प्रक्रिया 3 मार्च 2025 से शुरू होगी और आप दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat से इसे डाउनलोड कर सकते हैं.
चालान डाउनलोड करने की सीमा
ध्यान दें कि एक दिन में केवल 60,000 चालान ही डाउनलोड किए जा सकते हैं. 3 मार्च के बाद जब भी 1,80,000 चालान की सीमा पूरी हो जाएगी, तो लिंक बंद कर दिया जाएगा. इसलिए जल्द से जल्द अपने चालान को डाउनलोड कर लें.
कहां लगेगी लोक अदालत?
लोक अदालत दिल्ली की प्रमुख अदालतों में आयोजित की जाएगी:
- द्वारका कोर्ट
- कड़कड़डूमा कोर्ट
- पटियाला हाउस कोर्ट
- रोहिणी कोर्ट
- राउज एवेन्यू कोर्ट
- साकेत कोर्ट
- तीस हजारी कोर्ट
कोर्ट में कैसे जाएं और प्रक्रिया क्या होगी?
जिस दिन लोक अदालत आयोजित होगी. उस दिन आपको समय पर अपने निर्धारित कोर्ट रूम में पहुंचना होगा.
- स्वयं उपस्थित हों या वकील करें – आप खुद जाकर अपनी बात रख सकते हैं या फिर किसी वकील की मदद ले सकते हैं.
- समय पर पहुंचें – अदालत में अपना केस पेश करने के लिए दिए गए समय पर पहुंचना आवश्यक है.
- दस्तावेज़ साथ रखें – चालान, गाड़ी के दस्तावेज़, ड्राइविंग लाइसेंस आदि साथ ले जाना न भूलें.
भविष्य में होने वाली लोक अदालतें
अगर आप 8 मार्च 2025 को किसी कारण से लोक अदालत में नहीं पहुंच पाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. 2025 में और भी लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा:
- 10 मई 2025
- 13 सितंबर 2025
- 13 दिसंबर 2025
कौन-कौन से चालान कम या माफ हो सकते हैं?
- सामान्य ट्रैफिक उल्लंघन – स्पीड लिमिट का उल्लंघन, रेड लाइट जंप, बिना हेलमेट गाड़ी चलाना आदि.
- नियमित ट्रैफिक चालान – पार्किंग उल्लंघन, गलत दिशा में गाड़ी चलाना आदि.
कौन से चालान माफ नहीं होंगे?
- ड्रंक एंड ड्राइव के मामले – यदि चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए कटा है, तो लोक अदालत में इसे माफ नहीं किया जाएगा.
- क्रिमिनल केस या एक्सीडेंट से जुड़े चालान – किसी दुर्घटना या अपराध से संबंधित चालान लोक अदालत में माफ नहीं किए जाते.