Housewife Gold Limit: हाल के दिनों में सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. ऐसे में कई लोग निवेश के रूप में सोना खरीद रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में सोना रखने की एक तय सीमा होती है? अगर आप इस सीमा से अधिक सोना रखते हैं और आयकर विभाग (Income Tax Department) को इसके स्रोत की सही जानकारी नहीं देते हैं, तो कार्रवाई हो सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि विवाहित महिलाओं, अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए सोना रखने की अधिकतम सीमा क्या है.
आयकर विभाग तय सीमा से अधिक सोना मिलने पर क्या करेगा?
अगर आपके पास तय सीमा से अधिक सोना पाया जाता है, तो आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है. नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी आय के स्रोत से अधिक मात्रा में सोना पाया जाता है और वह उसका वैध प्रमाण नहीं दे पाता, तो आयकर विभाग इसे जब्त कर सकता है. इसलिए सोना खरीदते समय उसकी रसीद जरूर संभालकर रखें. ताकि बाद में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने तय की सोना रखने की सीमा
सोने के आभूषण महिलाओं के लिए खास महत्व रखते हैं. शादी, त्यौहार और अन्य खास मौकों पर सोना खरीदने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. लेकिन क्या किसी महिला के लिए सोने की कोई सीमा तय की गई है? क्या अधिक सोना रखने पर कार्रवाई हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने नियमों में स्पष्ट किए हैं.
विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए सोना रखने की सीमा
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार विवाहित महिलाएं 500 ग्राम तक सोने के गहने रख सकती हैं. जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए यह सीमा 250 ग्राम तक है. इस सीमा तक के गहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. चाहे परिवार की आय कितनी भी हो.
पुरुषों के लिए सोना रखने की अधिकतम सीमा
पुरुषों के लिए सोना रखने की सीमा महिलाओं की तुलना में कम है. शादीशुदा और अविवाहित पुरुष दोनों 100 ग्राम तक सोना रख सकते हैं. अगर आयकर विभाग छापा मारता है, तो इस तय सीमा के सोने को जब्त नहीं किया जाएगा.
परिवार की आय पर निर्भर नहीं होगी जब्ती
आयकर विभाग की ओर से दी गई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास सोना तय सीमा के भीतर है, तो यह उसकी आय पर निर्भर नहीं करेगा. यानी परिवार की सालाना आय कितनी भी हो. अगर आपके पास निर्धारित सीमा के अनुसार सोना है, तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर आपके पास इससे अधिक सोना है, तो आपको उसका स्रोत बताना होगा.
तय सीमा से अधिक सोना रखने पर क्या होगा?
अगर आपके पास तय सीमा से अधिक सोना है, तो आयकर विभाग इसकी जांच कर सकता है. अधिकारी आपसे सोने के स्रोत की जानकारी मांग सकते हैं. यदि आप इस सोने को खरीदने के लिए उपयोग किए गए पैसों का सही हिसाब दे सकते हैं, तो इसे जब्त नहीं किया जाएगा.
सोने के स्रोत की जानकारी क्यों जरूरी है?
अगर आप तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं और उसका वैध प्रमाण आपके पास नहीं है, तो आयकर विभाग इसे अवैध संपत्ति मान सकता है. इसलिए जब भी आप सोना खरीदें, तो उसकी रसीद और अन्य जरूरी दस्तावेज जरूर रखें. इससे आयकर विभाग की किसी भी जांच में आप सही दस्तावेज दिखाकर कार्रवाई से बच सकते हैं.
क्या ज्यादा सोना रखना संभव है?
अगर आप तय सीमा से अधिक सोना रखना चाहते हैं, तो ऐसा करना संभव है. लेकिन आपको इसके स्रोत की जानकारी देनी होगी. अगर आपने सोना पारिवारिक विरासत में प्राप्त किया है, तो आपको इसका सही विवरण रखना चाहिए. इसके अलावा अगर आपने इसे अपनी वैध आय से खरीदा है, तो उसकी रसीद सुरक्षित रखें.
विरासत में मिला सोना भी हो सकता है सुरक्षित
कई लोगों के पास पारिवारिक संपत्ति के रूप में सोना होता है, जो उन्हें विरासत में मिला होता है. ऐसे मामलों में अगर आपके पास विरासत में मिला सोना है और उसकी सही जानकारी दस्तावेजों में मौजूद है, तो आयकर विभाग इसे जब्त नहीं करेगा.
सोना खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- रसीद हमेशा सुरक्षित रखें – सोना खरीदते समय इसकी बिलिंग जरूर करवाएं और बिल को संभालकर रखें.
- बैंक लॉकर का करें इस्तेमाल – अगर आपके पास ज्यादा सोना है, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक लॉकर का उपयोग करें.
- पारिवारिक विरासत के दस्तावेज रखें – अगर सोना आपको अपने माता-पिता या पूर्वजों से विरासत में मिला है, तो इसके दस्तावेज तैयार रखें.
- आय के हिसाब से खरीदें – अपनी आय के अनुसार ही सोना खरीदें और जरूरत हो तो इसकी जानकारी अपने आयकर रिटर्न में भी दें.