इस प्राइवेट बैंक पर RBI ने लगाया बैन, अब 122 करोड़ के स्कैम की खुली पोल RBI Action

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शनिवार को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बड़ा फैसला लिया है. अब इस बैंक के ग्राहक अपने खातों से एक भी रुपये की निकासी नहीं कर सकते. साथ ही बैंक को नए लोन देने से भी रोक दिया गया है. हालांकि बैंक को पहले से दिए गए लोन की वसूली करने की अनुमति दी गई है. जैसे ही यह खबर बैंक के ग्राहकों तक पहुंची. वे बड़ी संख्या में इसकी शाखाओं पर जमा होने लगे.

122 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा!

इस मामले में एक और चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 122 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगा है. बैंक के जनरल मैनेजर हितेश मेहता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. मुंबई पुलिस ने बैंक के एक्टिंग सीईओ देवर्षि घोष की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया. हितेश मेहता बैंक में हेड ऑफ अकाउंट्स के पद पर भी कार्यरत हैं.

कैसे हुआ 122 करोड़ रुपये का घोटाला?

जनरल मैनेजर हितेश मेहता पर रिजर्व फंड में हेराफेरी करने का आरोप है. जांच में सामने आया है कि उन्होंने मुंबई की प्रभादेवी और गोरेगांव ब्रांच के रिजर्व फंड में गड़बड़ी की. उन पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316(5) और 61(2) के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा करेगी जांच

अब इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) करेगी. आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद अब बैंक की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा. बैंक पर कोई नया लोन देने की पाबंदी लगाई गई है और ग्राहक अपने खातों से पैसे भी नहीं निकाल सकते. हालांकि बैंक में आने वाली धनराशि पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

बैंक के ग्राहकों की जमा राशि का क्या होगा?

मार्च 2024 तक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में 2,436 करोड़ रुपये की डिपॉजिट थी. अब सवाल उठता है कि बैंक में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों का क्या होगा? डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत ग्राहकों को 5 लाख रुपये तक की राशि का बीमा क्लेम करने का अधिकार है. यानी अगर किसी ग्राहक के खाते में 5 लाख रुपये या उससे कम की जमा राशि है, तो वह इसे बीमा योजना के तहत वापस ले सकता है. ग्राहकों को अपने क्लेम बैंक में जल्द से जल्द जमा करने के निर्देश दिए गए हैं.

क्यों हुई न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई?

आरबीआई ने बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की है. बैंक की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई थी. जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने बचत, चालू खाते या अन्य जमा खातों से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया. आरबीआई का कहना है कि यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है. अगर बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं कहां-कहां हैं?

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की मुंबई में कई शाखाएं हैं. बैंक की शाखाएं अंधेरी, बांद्रा, बोरीवली, चेंबूर, घाटकोपर, गिरगांव, गोरेगांव, नरीमन प्वाइंट, कांदिवली, मालाड, मुलुंड, सांताक्रूज और वर्सोवा में स्थित हैं. इसके अलावा बैंक की शाखाएं नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे और सूरत में भी मौजूद हैं.

ग्राहकों के लिए आगे क्या होगा?

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए यह स्थिति बेहद कठिन हो सकती है. बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगने के कारण ग्राहकों को अपने पैसे निकालने में समस्या आ सकती है. हालांकि, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम के तहत कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. आरबीआई की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह प्रतिबंध कब तक जारी रहेगा. बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही भविष्य में कोई फैसला लिया जाएगा.

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